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'कालीघाट के काकू' को हाई कोर्ट से मिली जमानत

सीबीआई ने 'कालीघाट के काकू' को 'शोन अरेस्ट' (पहले से गिरफ्तार व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया) करने के लिए निचली अदालत में अर्जी दी थी। लेकिन अब तक यह कार्रवाई नहीं हो पाई है।

06 Dec 2024

'कालीघाट के काकू' को हाई कोर्ट से मिली जमानत

कोलकाता। नियुक्ति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए सुजय कृष्ण भद्र, ऊर्फ कालीघाट के काकू को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इससे उनकी जेल से रिहाई की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, सीबीआई की ओर से 'शोन अरेस्ट' करने की कोशिशों के चलते यह मामला जटिल बना हुआ है।

सीबीआई ने 'कालीघाट के काकू' को 'शोन अरेस्ट' (पहले से गिरफ्तार व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया) करने के लिए निचली अदालत में अर्जी दी थी। लेकिन अब तक यह कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट ने काकू को जमानत देते हुए तीन शर्तें लगाई हैं—

1. मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

2. गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा।

3. पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा और बिना अनुमति पश्चिम बंगाल या अदालत की सीमा से बाहर नहीं जाया जाएगा।

अदालत ने आदेश दिया कि सुजय कृष्ण को नौ दिसंबर को निचली अदालत में पेश होना होगा। अदालत के इस आदेश के चलते उनकी जेल से रिहाई पर संशय बना हुआ है।

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